उपभोक्ता आयोग ने शिकायतकर्ता को ब्याज सहित क्लेम राशि देने के दिए आदेश
उपभोक्ता आयोग ने शिकायतकर्ता को ब्याज सहित क्लेम राशि देने के दिए आदेश


धर्मशाला, 19 जुलाई (हि.स.)।

उपभोक्ता आयोग की अदालत ने शिकायतकर्ता को क्लेम राशि न देने पर एचडीएफसी लाइफ इंश्योंरेस को 9 फीसदी ब्याज के साथ 1,55,620 रुपये क्लेम राशि देने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा शिकायतकर्ता को 10 हजार रुपये जुर्माना और 10 हजार रुपये मुकद्दमेबाजी के देने के भी निर्देश दिए हैं। उपभोक्ता आयोग के

अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा, सदस्य आरती सूद और नारायण ठाकुर की अदालत ने यह फैसला सुनाया है।

शिकायतकर्ता नीलम कुमार पत्नी स्व. दर्शन कुमार निवासी सिद्धबाड़ी तहसील धर्मशाला ने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दी थी कि उनके पति ने ग्रुप क्रेडिट प्रोडक्ट प्लस प्लान के तहत 1,55,620 रुपये की बीमा पॉलिसी ली थी। इसी बीच उनके पति की 28 मार्च, 2022 को मृत्यु हो गई। शिकायकर्ता ने क्लेम के लिए एचडीएफसी लाइफ इश्योरेंस कंपनी को दस्तावेजों सहित आवेदन किया, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने कई तरह की आपत्तियां दर्शा कर क्लेम राशि देने से इनकार कर दिया। इसके बाद सेवा में कमी के चलते शिकायकर्ता ने इसकी शिकायत उपभोक्ता आयोग में कर दी।

वहीं शिकायत को मंजूर करते हुए उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को 9 फीसदी ब्याज के साथ 1,55,620 रुपये देने के निर्देश दिए। इसके साथ 10 हजार रुपये मुआवजा और 10 हजार रुपये मुकद्दमेबाजी के लिए भी देने आदेश दिए हैं।

हिन्दुस्थान समाचार / सतिंदर धलारिया