आईएएस पूजा सिंघल के खिलाफ ईडी ने अदालत से मांगी अभियोजन स्वीकृति
फ़ाइल फ़ोटो पूजा सिंघल


-झारखंड सरकार पूजा सिंघल के खिलाफ नहीं दी अभियोजन स्वीकृति

रांची, 19 जुलाई (हि.स.)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आईएएस पूजा सिंघल के खिलाफ से अदालत से अभियोजन की स्वीकृति मांगी है। इससे ईडी ने

झारखंड सरकार से मनी लांड्रिंग की आरोपित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति की मांग की थी, जिसे राज्य सरकारने नहीं दी।

अब 120 दिनों बाद भी राज्य सरकार से जवाब नहीं मिलने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिटीशन दायर कर न्यायालय से अभियोजन की स्वीकृति देने का अनुरोध किया है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर करीब पांच महीना पहले राज्य सरकार से पूजा सिंघल के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति मांगी थी।

ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले के क्रम में पूजा सिंघल के खिलाफ राज्य सरकार से मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी। लेकिन सरकार ने चार महीना गुजर जाने के बावजूद पूजा सिंघल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति नही दी थी। इसके बाद ईडी की ओर से ट्रायल कोर्ट में एक पिटीशन दायर की गयी। इस पिटीशन में कहा गया कि सरकार ने निर्धारित 120 दिनों के भीतर अभियोजन स्वीकृति नही दी है। ईडी की ओर से ट्रायल कोर्ट से यह अनुरोध किया गया है कि सरकार की चुप्पी को अभियोजन स्वीकृति मानी जाए।

उल्लेखनीय है कि नवंबर 2024 से पहले तक मनी लाउंड्रिंग के आरोप में किसी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सरकार से अभियोजन स्वीकृति लेने की जरूरत नहीं होती थी। इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गयी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई के बाद नवंबर 2024 में दिये गये फैसले में सरकारी अधिकारियों के ख़िलाफ़ मुकदमा चलाने के लिए सरकार की अनुमति को आवश्यक बताया था।

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हिन्दुस्थान समाचार / विकाश कुमार पांडे