एनडीपीएस एक्ट में दोषी को चौदह माह की सजा और दस हजार का जुर्माना
नौ वर्ष पूर्व नाबालिग से दुष्कर्म में 14 साल की सजा, 60 हजार रुपये का जुर्माना


मुरादाबाद, 10 जून (हि.स.)। मुरादाबाद की अपर जिला जज-11 की कोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट के मामले में एक वर्ष पूर्व नशीले पदार्थों की तस्करी में पकड़े गए आरोपित को चौदह माह की सजा और दस हजार का जुर्माना लगाया है।

विशेष लोक अभियोजक वैभव अग्रवाल ने मंगलवार को बताया कि नागफनी थाने में तैनात रहे दरोगा हरेंद्र सिंह ने 3 अप्रैल 2024 के खिलाफ थाना सिविल लाइन क्षेत्र के सोनकपुर स्थित हड्डी मिल निवासी आकाश को 100 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था। मामले की सुनवाई एडीजे 11 छाया शर्मा की कोर्ट में चली। मंगलवार को अदालत ने आरोपित आकाश को दोषी करार देते हुए एक साल दो माह की सजा और दस हजार रूपए का जुर्माना लगाया है।

हिन्दुस्थान समाचार / निमित कुमार जायसवाल