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नाहन, 10 जून (हि.स.)। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत सिरमौर जिला में बीते चार वर्षो के दौरान 61 मामलों के 74 पीड़ितों को 68.20 लाख रुपये की राहत राशि वितरित की गई है। यह जानकारी उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा ने आज यहां आयोजित जिला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।
उन्होंने कहा कि अधिनियम के तहत वर्ष 2022 से 31 मई, 2025 तक कुल 71 मामले प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 46 मामले न्यायालय में लंबित हैं तथा 15 का निपटारा हो चुका है।
उपायुक्त ने कहा कि राहत राशि पीड़ित व्यक्ति को नियमानुसार शीघ्र प्रदान की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जाति के लोगों के साथ किसी भी प्रकार के अत्याचार के मामलों को गंभीरतापूर्वक लेने की आवश्यकता है
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उन्होंने कहा कि अधिनियम के अनुरूप वर्ष 2025 में अब तक 14 पीड़ित मामलों के पक्ष में 8 लाख 75 हजार रुपये की राहत राशि जारी की गई है। उन्होंने पुलिस को विभिन्न थानों में पंजीकृत होने वाले अत्याचार के मामलों की मासिक रिपोर्ट के साथ एफ.आई.आर. तथा मेडिकल की रिपोर्ट भी जिला कल्याण अधिकारी को सौंपने को कहा
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हिन्दुस्थान समाचार / जितेंद्र ठाकुर