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रेवाड़ी, 10 जून (हि.स.)। जिला के खण्ड डहीना की ग्राम पंचायत डहीना के वार्ड नंबर 19 की महिला पंच सुनीता को मंगलवार काे हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 51(1) ए के तहत निलंबित किया गया है।
उपायुक्त अभिषेक मीणा ने मंगलवार को बताया कि पंच पर आरोप हैं कि उन्होंने ग्राम पंचायत को गलत सूचना देकर निजी भूमि में टाईले बिछवाई गई है। जनहित में उक्त कार्य न करवाकर अपने निजी फायदे का कार्य करवाकर सरकार के आदेशों की अवहेलना, कर्तव्य पालना में कोताही व पद का दुरुपयोग किया है। उपायुक्त ने सुनीता को ग्राम पंचायत की किसी भी बैठक में भाग न लेने और उनके पास जो भी चार्ज/संपत्ति है उसे तुरंत सरपंच को सौंपने के निर्देश दिए है।
हिन्दुस्थान समाचार / श्याम सुंदर शुक्ला