बलरामपुर : पॉक्सो एक्ट के तहत सहायक व्यक्तियों का किया जाएगा इम्पैनलमेंट, आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून
बलरामपुर : पॉक्सो एक्ट के तहत सहायक व्यक्तियों का किया जाएगा इम्पैनलमेंट, आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून


बलरामपुर, 10 जून (हि.स.)। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने आज मंगलवार को जानकारी दी है कि, यौन उत्पीड़न के शिकार बच्चों को उनके मददगार बनकर बयान दर्ज करवाने से लेकर पैरवी में मदद करने, परामर्श उपलब्ध करवाने एवं सरकारी योजनाओं के तहत सहायता दिलवाने में मदद के लिए लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो एक्ट, 2012) की धारा 39 के प्रावधानों के तहत् जिले में सहायक व्यक्तियों का इम्पैनलमेंट किया जाना है।

सहायक व्यक्ति के रूप में कार्य करने के लिए सामाजिक कार्य, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान या बाल विकास में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त अथवा बाल शिक्षा और विकास या सुरक्षा मुद्दों में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव के साथ स्नातक, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता तथा अनुभव रखने वाले कोई भी अशासकीय व्यक्ति अथवा बाल अधिकारों या बाल संरक्षण के क्षेत्र में सक्रिय संगठन अथवा बच्चों के संरक्षण के लिए जिम्मेदार बालगृह या आश्रयगृह से जुड़ा कोई भी अधिकारी सहायक व्यक्ति के रूप में आवेदन करने के लिए पात्र होगा।

आगे उन्होंने बताया व्यक्ति या संगठन को किशोर न्याय अधिनियम, 2015 यथा संशोधित 2016 के तहत् मानदेय दिया जायेगा। इच्छुक व्यक्ति-संगठन अपना आवेदन जिला कार्यक्रम अधिकारी-जिला बाल संरक्षण अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यालय से निर्धारित प्रपत्र प्राप्त कर स्वयं अथवा पंजीकृत डाक से 30 जून तक प्रेषित कर सकते हैं।

इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला बाल संरक्षण अधिकारी मोबाइल नम्बर 98262-78915 पर संपर्क किया जा सकता है।

हिन्दुस्थान समाचार / विष्णु पांडेय