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फतेहपुर, 10 जून (हि.स.)। पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजनान्तर्गत जनपद के केला व मिर्च उत्पादन करने वाले कृषकों को प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों से फसल के नष्ट होने की सम्भावना के आधार पर बीमित किये जाने के लिए कवरेज प्रदान किया जाता है। मंगलवार को जानकारी देते हुए जिला उद्यान अधिकारी डा० रमेश पाठक ने कि जनपद में फसल बीमा के लिए यूनीवर्सल सोम्पो जनरल इन्श्योरेस कम्पनी लि० बीमा कम्पनी को अधिकृत किया गया है। प्रति हेक्टेयर केला फसल के लिए बीमा कवर धनराशि 150000 रूपए का प्राविधान है। इसके लिए कृषक धनराशि 3750 रूपए व प्रति हेक्टेयर मिर्च फसल के लिए बीमित धनराशि 50000 रुपये के सापेक्ष प्रीमियम धनराशि 1250 रुपये कृषक द्वारा दिया जाना निर्धारित है।
उन्होंने बताया कि योजना का लाभ दिये जाने के लिए अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी कृषक (ऋणी / गैर ऋणी) पात्र होगें। ऋणी कृषकों को बीमा कवरेज में शामिल न होने के सम्बन्ध में अपना प्रार्थना पत्र सम्बन्धित बैंक को बीमा की अन्तिम तिथि से 07 दिन पूर्व तक देना अनिवार्य होगा। ऑप्ट- आउट फार्म केवल एक मौसम खरीफ, रबी व जायद के लिए ही मान्य होगा। केला फसल को बीमा कराने की अन्तिम तिथि 30 जून 2025 व मिर्च फसल को बीमा कराने की अन्तिम तिथि दिनांक 31 जुलाई 2025 निर्धारित है।
जनपद के कृषक उक्त निर्धारित तिथि से पूर्व बीमा कराने के लिए बीमा कम्पनी के अधिकृत प्रतिनिधि के मो० नं0 8306307226 से सम्पर्क कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
हिन्दुस्थान समाचार / देवेन्द्र कुमार