जम्मू पुलिस ने नए आपराधिक कानून के तहत एक कुख्यात गोवंश तस्कर का वाहन कुर्क किया की
जम्मू पुलिस ने नए आपराधिक कानून के तहत एक कुख्यात गोवंश तस्कर का वाहन कुर्क किया की


जम्मू, 10 जून (हि.स.)। नए अधिनियमित आपराधिक कानूनों के प्रावधानों के तहत एक बड़ी कार्रवाई में जम्मू पुलिस ने गोजातीय तस्करी मामले के संबंध में अपराध की आय के रूप में पहचाने गए एक वाहन को जब्त कर लिया है। वाहन एक महिंद्रा बोलेरो पिकअप जिसका पंजीकरण नंबर जेके14एच/8740 है का मालिक गफूर अली पुत्र मोहम्मद मूसा, निवासी धम्मा, मजालता, उधमपुर के रूप मे हुई ।

घटना के समय इसे उसका भाई लियाकत अली चला रहा था जो धम्मा, मजालता का ही निवासी था। मामला पुलिस स्टेशन झज्जर कोटली में एफआईआर नंबर 9/2025 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 और पशु क्रूरता निवारण (पीसीए) अधिनियम की धारा 11 के तहत दर्ज किया गया है। जांच के दौरान वाहन को गोजातीय तस्करी अपराधों में बार-बार इस्तेमाल किया गया पाया गया।

मालिक और ड्राइवर दोनों आदतन अपराधी हैं और ऐसे कई मामलों में शामिल रहे हैं। यह भी स्थापित किया गया कि वाहन अपराध की आय का उपयोग करके खरीदा गया था। उचित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए और माननीय न्यायालय से आवश्यक आदेश प्राप्त करने के बाद वाहन को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 107 के तहत कुर्क कर लिया गया है।

जम्मू पुलिस ने त्वरित और प्रभावी न्याय सुनिश्चित करने के लिए नए आपराधिक कोड के तहत मजबूत कानूनी प्रावधानों का उपयोग करते हुए गोवंश तस्करी और अन्य आपराधिक गतिविधियों पर नकेल कसने की अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है।

हिन्दुस्थान समाचार / रमेश गुप्ता