एडीजे प्रथम कोर्ट ने एसपी को सात दिनों के भीतर पक्ष रखने का दिया आदेश
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अररिया 10 जून(हि.स.)। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने कोर्ट आदेश के अवमानना को लेकर मंगलवार को सात दिनों के भीतर कोर्ट के समक्ष पक्ष रखने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने यह आदेश सत्र वाद संख्या 110/2022 में जारी किया है।मामला अररिया नगर थाना में दर्ज मामले से संबंधित है,जिसमें एकमात्र अभियुक्त बजरंगी 2021 से ही जेल में बंद है।

हत्याकांड से जुड़े मामले के अनुसंधानकर्ता मनीष कुमार को कोर्ट ने वाद में साक्ष्य पेश करने हेतु 11 अप्रैल 2025 को निर्देशित किया था लेकिन अनुसंधानकर्ता मनीष कुमार साक्ष्य के साथ उपस्थित नहीं हुए। इस संबंध में कोर्ट ने एसपी को मनीष कुमार के वेतन से एक दिन का वेतन काटकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार में जमा कर उसकी रसीद न्यायालय में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। परंतु कोर्ट के आदेश के बावजूद न तो अवर निरीक्षक मनीष कुमार साक्ष्य के लिए उपस्थित हुए और न ही पुलिस अधीक्षक ने वेतन काटने से संबंधित कोई रसीद ही न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिसे न्यायालय ने कोर्ट के निर्देशों का उलंघन मानते हुए पुलिस अधीक्षक को न्यायालय के निर्देशों का पालन न करने के संबंध में अपना पक्ष सात दिन के अंदर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने इस संबंध में पटना उच्च न्यायालय को भी सूचित करने का पत्र दिया है।

हिन्दुस्थान समाचार / राहुल कुमार ठाकुर