नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में अभियुक्त को तीन वर्ष की सजा
तत्कालीन उपनिरीक्षक भगवानदीन ने मामले की विवेचना करते हुए प्रभावी कार्यवाही की और 29 अक्तूबर 2021 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। इसके बाद लोक अभियोजक वीरेंद्र सिंह द्वारा अदालत में प्रभावी पैरवी की गई।
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