राजस्थन हाईकोर्ट : बिजली कनेक्शन के लिए एनओसी जरूरी नहीं
जोधपुर, 09 दिसम्बर (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने बिजली कनेक्शन से जुड़े एक मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि बिजली कनेक्शन के लिए किसी भी व्यक्ति को सह-मालिकों की सहमति (एनओसी) या स्पष्ट स्वामित्व प्रमाण की आवश्यकता नहीं है।
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