वरिष्ठता के साथ एरियर राशि नहीं देने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
जयपुर, 9 दिसंबर (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती-2012 और 2013 में बाद में नियुक्त अभ्यर्थियों को वरिष्ठता के साथ बकाया एरियर राशि का भुगतान नहीं करने पर शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक और संबंधित डीईओ से जवाब तलब किया है। जस्टिस अशोक कुमार जैन
Invalid email address
संपर्क करें
हिन्दुस्थान समाचार बहुभाषी न्यूज एजेंसी एम-6, भगत सिंह मार्केट, गोल मार्केट, नई दिल्ली- 110001