नाबालिग को वाहन चलाने दिया, पिता को 3 साल की जेल और 25,000 रुपये जुर्माना
जम्मू, 7 दिसंबर (हि.स.)। श्रीनगर के विशेष मोबाइल मजिस्ट्रेट (ट्रैफिक) अदालत के शबीर अहमद मलिक की अदालत ने मोटर व्हीकल्स एक्ट की धारा 199A के तहत एक पिता को दोषी ठहराया और उसे तीन साल की सजा सुनाई। पिता ने स्वीकार किया था कि उसने अपने नाबालिग बेटे

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