प्रदेश की ट्रायल कोर्ट अपना फैसला पूरा हिंदी या अंग्रेजी में लिखे : हाईकोर्ट
--दोनों भाषाओं को मिलाकर लिखा गया निर्णय स्वीकार नहीं
प्रयागराज, 14 नवम्बर (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक आदेश में कहा है कि ट्रायल कोर्ट अपने फैसले या तो पूरी तरह हिंदी में लिखें या पूरी तरह अंग्रेजी में। दोनों भाषाओं को मिलाकर लिखा गया
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