हाईकोर्ट ने एम्स रोड पर भारी वाहनों की आवाजाही पर लगाई रोक
जोधपुर, 12 नवम्बर (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) जोधपुर परिसर के पास स्थित मुख्य सड़क और गेट नंबर 3 व 4 के आमने-सामने के सभी अतिक्रमणों को हटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने इस सड़क पर सुबह 7 बजे से रात 1
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