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जींद, 21 अक्टूबर (हि.स.)। सोमवार को अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश कीर्ति जैन की अदालत ने महिला की दहेज हत्या के लिए मजबूर करने की दोषी सास को सात साल कैद व 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अुनसार 29 अगस्त 2019 को थाना सदर नरवाना में सूचना मिली थी कि गांव हरनामपुरा निवासी मंजू ने जहरीला पदार्थ अपनी बच्ची के साथ खा लिया है। जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंच कर देखा कि मंजू व उसकी बच्ची मृत अवस्था में चारपाई पर रखी हुई है।
मृतक मंजू के चाचा कैथल जिला के गांव जखोली निवासी सुरेश कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि उसकी भतीजी की शादी गांव हरनामपुरा निवासी मनदीप के साथ हुई थी। शादी के करीब दो महीने बाद मंजू की सास व घर के अन्य सदस्य दहेज के लिए ताने मारने लगे और उसके साथ मारपीट करने लगे। 28 अगस्त 2019 को मंजू ने उसको फोन करके बताया कि आज भी उसे सास,ससुर व ननद ने मारा पीटा है। इससे तंग आकर खुद व उसकी बच्ची सावनी को भी जहरीला स्प्रे पिला दिया है। इससे उन दोनों की मौत हो गई थी। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए सास माया को जांच के दौरान गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश कीर्ति जैन की अदालत ने माया को दोषी करार देते हुए सात साल कैद व 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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हिन्दुस्थान समाचार / विजेंद्र मराठा