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जयपुर, 21 अक्टूबर (हि.स.)। जिले की अतिरिक्त सत्र अदालत क्रम-4 ने महिला की हत्या कर उसके जेवरात लूटने वाले अभियुक्त सुरेश कुमार और अजीत सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर कुल दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वहीं अदालत ने लूट का माल खरीदने वाले अभियुक्त रईस और दीपक मराठा को एक साल की सजा से दंडित किया है। पीठासीन अधिकारी अनामिका सारण ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त अजीत के खिलाफ हत्या और चोरी के कुल 11 और अभियुक्त सुरेश कुमार के खिलाफ चोरी और सहित मामलों के 27 आपराधिक प्रकरण है। ऐसे में उनके प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।
अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक संजीव शर्मा ने बताया कि घटना को लेकर महावीर सिंह ने 25 जनवरी, 2017 को मानसरोवर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी 55 वर्षीय सास नीलम कंवर गुर्जर की थडी स्थित मकान में अकेली रहती है। आज शाम को उसकी दुकान पर काम करने वाले कर्मचारी ने उसे बताया कि उसकी सास रसोई में पडी है। जब वह वहां पहुंचा तो पता चला कि उसकी सास का गला काटकर हत्या कर दी गई है और घर का सामान बिखरा हुआ है। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि अभियुक्त अजीत की नानी का घर मृतका के घर के पास ही था। इसके चलते मृतका अभियुक्त को पहचानती थी। ऐसे में अजीत के उसके घर जाने पर मृतका ने पहले उसे पानी पिलाया और बाद में चाय बनाने के लिए रसोई में गई। इस दौरान अजीत ने पीछे से जाकर उसका मुंह दबा लिया और चाकू से गला काटकर हत्या कर दी।
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हिन्दुस्थान समाचार / पारीक