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रांची, 21 अक्टूबर (हि.स.)। झारखंड हाई कोर्ट में खूंटी में वर्ष 2018 में हुए चर्चित कोचांग गैंग रेप मामले के सजायाफ्ता जॉन जोनस टुडू को से राहत मिली है। हाई कोर्ट ने उसकी क्रिमिनल अपील पर सुनवाई के दौरान उसकी जमानत अर्जी पर साेमवार काे सुनवाई की। हाई कोर्ट की खंडपीठ ने जॉन जुनास तिड़ू के जेल में रहने की अवधि एवं अन्य सह अभियुक्तों को मिली जमानत के आधार पर उसे जमानत दे दी।
खूंटी के सिविल कोर्ट ने 17 मई, 2019 को इसे गैंग रेप मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। गैंगरेप का यह मामला साल 2018 जून महीने का है। खूंटी जिले में पांचों लड़कियों को अगवा कर उनके साथ गैंगरेप किया गया था। तब पत्थलगड़ी आंदोलन चल रहा था। उस समय एक एनजीओ से जुड़ी पांच महिलाएं कोचांग गांव में जागरुकता अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक करने गई थीं। उस दौरान उन्हें अगवा कर गैंगरेप किया गया था। निचली अदालत ने फादर अल्फांसो को घटना का साजिशकर्ता माना था। इस मामले में फादर अल्फांसो आईंद के अतिरिक्त जॉन जोनस टुडू, बलराम समद, बाजी समद उर्फ टकला, जोनास मुंडा, अजूब सांडी पूर्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
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हिन्दुस्थान समाचार / शारदा वन्दना