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जयपुर, 21 अक्टूबर (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने मीटर रीडर को एस्टीमेटर के पद पर पदोन्नति नहीं देने से जुडे मामले में विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक सहित अन्य से जवाब तलब किया है। जस्टिस अनूप कुमार ढंड की एकलपीठ ने यह आदेश प्रहलाद सिंह की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।
याचिका में अधिवक्ता योगेश कुमार टेलर ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता बिजली कंपनी में श्रमिक के रूप में मीटर रीडर के पद पर हुआ था। याचिकाकर्ता को विभाग की ओर से मार्च, 1992 में एस्टीमेटर के पद पर नियुक्ति नहीं दी गई, जबकि उससे जूनियर कर्मचारी को पदोन्नत कर दिया गया। इस पर याचिकाकर्ता की ओर से विभाग को बार-बार अभ्यावेदन देकर पदोन्नत करने की गुहार की, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर उसने श्रमिक संघ के माध्यम से औद्योगिक विवाद न्यायाधिकरण में रेफरेंस पेश किया, जिसे गत दिनों तय करते हुए न्यायाधिकरण ने याचिकाकर्ता को राहत देने से इनकार कर दिया। इस पर याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उसे पदोन्नति देने की गुहार की। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / पारीक