By HindusthanSamachar | Publish Date: Jun 15 2018 3:13PMनई दिल्ली, 15 जून (हि.स.) । दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की संसद में गैरहाजिरी को लेकर दायर आप सांसद संजय सिंह की याचिका खारिज कर दी है। पिछले 13 जून को हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
हाईकोर्ट ने संजय सिंह को फटकार लगाते हुए कहा कि ये याचिका कानून का दुरुपयोग और राजनीति से प्रेरित है। कोर्ट ने कहा कि इस याचिका पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए था लेकिन हम जुर्माना नहीं लगा रहे हैं।
सुनवाई के दौरान संजय सिंह कोर्ट को ये नहीं बता सके कि पीएम मोदी कितने समय संसद में गैरहाजिर रहे और कितने समय संसद में उपस्थित रहे।
संजय सिंह ने अपनी याचिका में कहा है कि पिछले चार सालों में पीएम नरेन्द्र मोदी संसद की कार्यवाही से लगातार अनुपस्थित रहे। उन्होंने संसद की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेने पर प्रधानमंत्री मोदी की सैलरी काटने के लिए दिशानिर्देश जारी करने की मांग की थी। याचिका में पीएम मोदी को संसद में उपस्थित रहने के लिए दिशानिर्देश जारी करने की मांग की गई थी।
हिन्दुस्थान समाचार/संजय/दधिबल