By HindusthanSamachar | Publish Date: Jul 14 2018 12:52PMपन्ना, 14 जुलाई (हि.स.) । पन्ना के विशेष न्यायालय ने बिजली चोरी के दोषी को एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 3 लाख 79 हजार 45 रुपये का जुर्माना लगाया है।
कार्यपालन अभियंता ओपी सोनी ने बताया कि अमानगंज वितरण केन्द्र के अन्तर्गत ग्राम रामनगर निवासी वृन्दावन कुशवाहा पिता दशरथ कुशवाहा को 8 जून 2011 को अपने परिसर में विद्युत की चोरी बेईमानीपूर्वक अवैध रूप से विद्युत तार जोड़कर 50 एचपी आटा चक्की चलाकर विद्युत की चोरी करते पकड़ा गया था। जिस पर सक्षम अधिकारी आरएन उपाध्याय द्वारा दल-बल के साथ बिजली चोरी का प्रकरण तैयार कर न्यायालय में परिवाद पेश किया गया था। न्यायाधीश अनुराग द्विवेदी की विशेष अदालत में मामले की सुनवाई हुई और उन्होंने अपराध सिद्ध होने पर अभियुक्त को एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3 लाख 79 हजार 45 रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी है। प्रकरण में विद्युत कम्पनी की ओर से अधिवक्ता संजय खरे ने पैरवी की।
हिन्दुस्थान समाचार / संजीव/पवन